‘रक्षा मंत्रालय में नौकरी के लिए ‘अग्निवीरों’ को मिलेगा 10% आरक्षण
‘रक्षा मंत्रालय में नौकरी के लिए ‘अग्निवीरों’ को मिलेगा 10% आरक्षण
नई दिल्ली: देश के अलग-अलग राज्यों में अग्निपथ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा।
रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि रक्षा मंत्रालय की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह 10 प्रतिशत आरक्षण तटरक्षक बल, डिफेंस सिविल पदों और रक्षा क्षेत्र के सभी 16 सार्वजनिक उपक्रमों में दिया जाएगा। यह भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण से अतिरिक्त होगा। इस निर्णय को लागू करने के लिए संबंधित भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को भी भर्ती नियमों में संशोधन करने की सलाह दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियों को ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित करने की शनिवार को घोषणा की। गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया कि गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित रखने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए ‘अग्निवीरों’ को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का भी फैसला किया है। इसके अलावा, ‘अग्निवीरों’ के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।