सुप्रीम कोर्ट से वीरभद्र को फ़िलहाल राहत, केस शिमला हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर

शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत मिली है। इस केस को सु्प्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। गौरतलब है कि सीबीआई ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी से पूछताछ व गिरफ्तारी पर रोक लगायी गयी है और ऐसा करने से पूर्व न्यायालय से पूर्व अनुमति लेना जरूरी बनाया गया है।

हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। स्पष्ट ने वीरभद्र की ओर से दाखिल जवाब की भाषा पर आपत्ति जताई और केस को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वीरभद्र को फिलहाल तो राहत मिल गई है। अब अगली सुनवाई तक सीएम वीरभद्र से पूछताछ और गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी।

सीबीआई ने दायर की हुई है गिरफ्तारी की याचिका…

सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले का केस शिमला हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कराने, गिरफ्तारी और पूछताछ पर लगाई गई रोक हटाने की भी मांग करते हुये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को नोटिस जारी कर 5 नवंबर को अंतिम सुनवाई तय की थी। दोनों को जो नोटिस जारी किया गया था, उसका जवाब भी आज ही दिया जाना था।

सीबीआई ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें सीएम और उनकी पत्नी से पूछताछ व गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है और ऐसा करने से पूर्व न्यायालय से पूर्व अनुमति लेना जरूरी बनाया गया है।

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