उपायुक्त शिमला के शराब की बिक्री पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने के आदेश 

नाहन: त्रिलोकपुर में मेला अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध

नाहन: महामाया बाला सुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में आगामी 02 अप्रैल, से 16 अप्रैल, 2022 तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने सीआरपीसी की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा मेला अवधि के दौरान कालाआंब पुलिस क्षेत्र और मेला क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारधार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है।  
आदेशो के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मन्दिर में नारियल चढाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर हुडदंग मचाने पर सख्ती से निपटा जाएगा।

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