शिमला: राज्य सरकार ने पहली अप्रैल, 2015 से पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं और द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिक/उनकी विधवाओं, जो 60 वर्ष की आयु से अधिक हैं और किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता (वृद्धावस्था पेंशन) के लिए आय सीमा 15000 रुपये से बढ़ाकर 35000 रुपये वार्षिक की है। इसमें मनरेगा की आय शामिल नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आज यहां एक अधिसूचना जारी की है।