शिमला: प्रदेश निर्वाचन आयोग के एक प्रवकता ने आज यहां कहा कि इस वर्ष प्रदेश में होने वाले पंचायतीराज संसथानों के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों के प्रारूप की प्रतियां ग्राम पंचायत, पंचायत समितयों तथा जिला परिषद के कार्यालय में आम लोगों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
उन्होंने ने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी, जिन्हें पनरीक्षण अधिकारी भी नियुक्त किया गया है, के समक्ष 15 अक्तूबर 2015 तक किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति पुनरीक्षण अधिकारी के आदेश से सन्तुष्ट न हो ता वह उन द्वारा पारित आदेश के 7 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)-एवं-उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है।
यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो तो वह प्रपत्र-2 पर अपना दावा सम्बन्धित पुनरीक्षण अधिकारी को कर सकता है।