नई दिल्ली: वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के तहत, 45 वर्ष की आयु से अधिक की महिला यात्रियों और रेल में अकेले सफर कर रही गर्भवती महिलाओं के लिए सभी रेलों में दूसरी और तीसरी श्रेणी के वातानुकुलित शयनयानों में प्रति कोच दो निचली बर्थों के कोटे को 2007 में इन श्रेणियों के यात्रियों के लिए निर्धारित किया गया था। हाल ही में इस सुविधा में विस्तार करते हुए सामान्य शयनयान श्रेणी में पूर्व प्रावधानों के अनुसार निचली दो बर्थों की जगह प्रत्येक डिब्बें में आरक्षण सुविधा को चार बर्थों तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि दूसरी और तीसरी श्रेणी के वातानुकुलित शयनयानों में प्रति कोच दो निचली बर्थों के कोटे की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इस संदर्भ में शिकायतें मिलीं थीं कि यदि किसी मामले में दो वरिष्ठ नागरिक (पति और पत्नी) इस सुविधा के तहत अपनी बर्थ बुक कराना चाहते हैं तो उन्हें वरिष्ठ नागरिक होने के बावजूद भी यह सुविधा देने से इंकार कर दिया जाता है। इस लिए यह गुजारिश की गई थी कि दो वरिष्ठ नागरिक अगर एक साथ यात्रा कर रहे हों तो भी उन्हें यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
इस आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत अकेले यात्रा कर रहे व्यक्ति को टिकट बुक कराने को स्वीकृति देने का कारण यह था कि एक डिब्बे में सिर्फ दो/ चार सीटों को निर्धारित किया गया था ऐसे में यह संभावना रहती है कि एक साथ यात्रा के लिए टिकट बुक कराने वाले दो वरिष्ठ नागरिकों की बर्थें उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग डिब्बों में हो सकती है। इसको देखते हुए शिकायतें मिली थीं और यह संदर्भ भी प्राप्त हुआ था कि रेलवे दो वरिष्ठ नागरिकों को अलग-अलग डिब्बों में सीटें क्यों दे रहा है।
इसलिए इस सुविधा को प्रदान करने की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है कि वरिष्ठ नागरिक कोटे के अंतर्गत टिकटों को आरक्षित करने की सुविधा एकल आवेदन, एक साथ यात्रा कर रहे दो वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष की आयु से अधिक की महिला यात्रियों और रेल में अकेले सफर कर रही गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदान की जा सकती है। यह सुविधा उसी परिस्थिति में प्राप्त की जा सकती है जबकि इस सुविधा को मांगने वाले दोनों यात्री वरिष्ठ नागरिक कोटे में हों अथवा 45 वर्ष की आयु से अधिक की महिला यात्री, रेल में अकेले सफर कर रही गर्भवती महिला और वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के दो संयुक्त यात्री एक महिला और एक पुरुष हों।
रेलवे बोर्ड 2015 के नवीन वाणिज्यिक सर्कुलर संख्या 51 के अनुसार कि वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के अंतर्गत उपर्युक्त उपलब्ध इस सुविधा को बढ़ा दिया गया है।