जिला के सभी न्यायालयों में 11 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत

लोक अदालत पर प्रार्थी का कोई खर्च नहीं होता, न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा नहीं होती तथा मामले को बातचीत द्वारा सफाई से कर लिया जाता है हल 

शिमला: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला द्वारा जिला के सभी न्यायालयों में 11 दिसम्बर, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रमणीक शर्मा ने दी।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में विवाह संबंधित पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम संबंधी विवाद, पेंशन मामले, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली के मामले, विद्युत व दूरभाष बिल के मामले, आवास वित से संबंधित मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले और मकान कर आवास विवाद वाले मामले लाए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को समयबद्ध सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत पर प्रार्थी का कोई खर्च नहीं होता, न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा नहीं होती तथा मामले को बातचीत द्वारा सफाई से हल कर लिया जाता है।
रमणीक शर्मा ने कहा कि लोक अदालत में मामलों को आपसी संवाद द्वारा हल किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में दिया गया निर्णय अंतिम होता है।
उन्होंने बताया कि प्रार्थी अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 0177-2832808 पर सम्पर्क कर सकते है।

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