बिलासपुर: नवरात्रों में श्री नैनादेवी मंदिर में दर्शन के लिए आरटी पीसीआर या वैक्सीन प्रमाणपत्र अनिवार्य

मेले के दौरान मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के प्रसाद पर पूर्णतया प्रतिबंध 

परिसर श्री नैना देवी में लाऊड स्पीकर, ढोल नगाडे तथा बैंड बाजे के प्रयोग पर रहेगा प्रतिबंध

आश्विन नवरात्र के दौरान कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी या सैक्टर अधिकारी नियुक्त 

बिलासपुर:उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्ति पीठ श्री नैनादेवी जी मेें 7 अक्तूबर से 15 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले आश्विन नवरात्रि में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ को लेकर किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधों को लेकर  कुछ दिन पहले ही उपायुक्त एवं आयुक्त मंदिर न्यास श्री नैना देवी जी पंकज राय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सम्बन्धित विभागों के सभी अधिकारियों ने भाग लिया था।

बैठक में एसडीएम स्वारघाट मेला अधिकारी तथा डीएसपी श्री नैना देवी जी को पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि 7 अक्तूबर से 15 अक्तूबी तक श्री नैना देवी जी में आयोजित किए जाने वाले आश्विन नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए रेपिड एटिजन टैस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अथवा आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना या दोनों कोविड रोधी वैक्सिन लगी होनी अनिवार्य किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस दौरान सभी कर्तव्य निष्ठा व तालमेल के साथ अपनी डयूटी का निर्वहन कर आश्विन नवरात्रि को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें।

उन्होंने कहा कि आश्विन नवरात्रि के दौरान श्री नैना देवी जी क्षेत्र को नौ सैक्टरों में विभाजित किया जाएगा जिसमें 5 सैक्टर मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने डीएसपी श्री नैनादेवी को आश्विन नवरात्रि के दौरान कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए पूरा मेला क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल, होमगार्ड की सेवाएं लेने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे़। उन्होंने कहा कि इस दौरान यातायात को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नियुक्त किया जाएगा और श्रद्धालुओं की बसों को टोबा तक आने की ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान बिना मास्क के श्रद्धालुओं को माता के दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को निर्देश दिए गए कि मेले के दौरान नगर परिषद तथा निजी पार्किंगों में रेट लिस्ट लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 15 अक्तूबर तक आश्विन नवरात्रि में डयूटी के लिए कर्मचारियों की लिस्ट शीघ्र मंदिर अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करवाएं ताकि ऐसे कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था की जा सके। इसी प्रकार नगर परिषद सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित बनाऐं तथा पूरे क्षेत्र की सफाई करना सुनिश्चित करेगी। उन्होने कहा कि इस दौरान प्लास्टिक प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।

उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को खाद्य वस्तुओं का पूर्ण भंडारण तथा उनकी गुणवत्ता का निरीक्षण सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होने स्वास्थ्य विभाग से कहा कि श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए वे स्थापित किए जाने वाले स्वास्थ्य सहायता कक्षों में पर्याप्त मात्रा में दवाईयों का भंडारण, आॅक्सीजन सिलेंडर इत्यादि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त चिकित्सक, फार्मासिस्ट की तैनाती को सुनिश्चित बनाएं। उन्होने मेले के दौरान पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को जल भण्डारणों को स्वच्छ तथा क्लोरिनेशन करने के साथ-साथ मेले से पहले तथा नवरात्र के दौरान पानी की शुद्धता की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होने मंदिर अधिकारी को निर्देश दिए कि वह मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर साईनेज लगाएं जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि इस दौरान शादी और मुंडन संस्कार की अनुमति नहीं होगी मन्दिर के अंदर केवल सूखा प्रसाद ही चढ़ाया जाएगा तथा नारियल और हलवा चढ़ाने व बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने आग से बचाव हेतु होम गार्ड विभाग के अधिकारियों को समस्त अग्निशमन यंत्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने रोप वे और विद्युत विभाग को सभी भवनों का सुरक्षा ऑडिट करवाकर उसका प्रमाण पत्र मेला अधिकारी के कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए।

श्री नैना देवी जी में 7 अक्तूबर से 15 अक्तूबर तक आयोजित हो रहे आश्विन नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि टोबा से श्री नैना देवी जी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही होगी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर व टैम्पू इत्यादि पर टोबा से श्री नैना देवी की तरफ आने-जाने के लिए प्रतिबंध होगा। उन्होंने कहा कि जो ट्रक, ट्रैक्टर व टैंपू सवारियों से लदे होगें उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा अर्थात गड़ामोड़ा व ग्वालथाई (भाखड़ा) टोबा से आगे श्री नैना देवी जी में आने के लिए प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसों व टैक्सियों से ही श्री नैना देवी जी में आ सकेगें।

उन्होंने श्री नैना देवी जी आश्विन नवरात्र के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 7 अक्तूबर से 15 अक्तूबर तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेजदार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नही होगें।

उन्होंने आश्विन नवरात्र के दौरान लोगों की भीड़ को मदेनजर रखते हुए आदेश जारी किए हैं कि मेला परिसर श्री नैना देवी जी में लाऊड स्पीकर, ढोल नगाडे तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी सम्बध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कन्ट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के प्रसाद पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश 7 अक्तूबर से 15 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।

आश्विन नवरात्र के दौरान कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने कार्यपालक दण्डाधिकारी या सैक्टर अधिकारी के तौर पर नायब तहसीलदार कलोल, उप तहसील कलोल बालक राम, नायब तहसीलदार कार्यालय मुख्य अरण्यपाल (वन) रुप लाल, नायब तहसीलदार तहसील झण्डूता प्रेम लाल, नायब तहसीलदार उप तहसील भराडी कर्म चंद, नायब तहसीलदार उप तहसील नम्होल रती राम तथा नायब तहसीलदार श्री नैना देवी जी जगदीश कुमार को नियुक्त किया है।

उन्होंने कार्यपालक दण्डाधिकारियों या सैक्टर अधिकारियों को निर्देश दिए कि 6 अक्तूबर को प्रातः 11 बजे तक नोडल अधिकारी श्री नैना देवी जी आश्विन नवरात्र मेला, 2021 को रिपोर्ट करना सुनिश्चित करे। उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी तैनात किए गए कार्यापालक दण्डाधिकारियों में से किसी एक अधिकारी की तहसील कार्यालय श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट के सरकारी कार्यों के निपटारा हेतु प्रतिनियुक्ति करें।

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