पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव में लगभग 81 प्रशित मतदान

मतदाताओं को नकदी, शराब का प्रलोभन देना दण्डनीय

शिमला: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने निर्वाचन अवधि के दौरान जनता से अपील करते हुए कहा कि उप-निर्वाचन 65-जुब्बल कोटखाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र व 66-रामपुर निर्वाचन क्षेत्र-2 मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन अवधि के दौरान मतदाताओं को धनराशि का वितरण, शराब व मतदाताओं को लुभाने के लिए अन्य वस्तु देना अथवा रिश्वत देना दण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अवधि में निर्वाचन क्षेत्र में धनराशि, शराब व अन्य वस्तु के वितरण पर दृष्टि रखने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन उड़न दस्ते बनाए गए हैं।
उन्होंने जनसाधारण से अपील की कि उप-निर्वाचन 2021 की अवधि के दौरान उड़न दस्ते द्वारा धनराशि को जब्त करने से बचाने के लिए कोई भी बड़ी धनराशि बिना किसी स्तोत्र को दर्शाने वाले उचित दस्तावेज व राशि का प्रयोजन के बिना न ले जाए।

सम्बंधित समाचार

अपने सुझाव दें

Your email address will not be published. Required fields are marked *