पंचायत चुनाव के लिए हिमाचल में दो दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित

हिमाचल: प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी की कि जिला लाहौल-स्पीति के उप-मंडल उदयपुर, काजा, केलांग और काजा तथा जिला चम्बा के उप-मंडल पांगी में क्रमशः चरण-1 और चरण-2 चुनाव के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दृष्टिगत 29 सितम्बर और एक अक्तूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक परिसर तथा दुकानें इन तिथियों को बन्द रहेंगी। उन्होंने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अन्तर्गत दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए यह एक वैतनिक अवकाश होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।

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