31 दिसंबर तक भर दें पुरानी इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना होगा 10,000 रूपए जुर्माना

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ी

Income Tax Deadline Extends: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी। टैक्सपेयर्स को आ रही समस्याओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, इनकम टैक्स विभाग ने गुरुवार शाम इस बात की जानकारी दी।

ट्वीट में विभाग ने क्या लिखा : इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी है। ट्वीट में कहा, “आयकर रिटर्न (आईटीआर) और आईटी एक्ट 1961 के तहत निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने में करदाताओं द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी ने आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीखों और निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया है।”

पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 92E के तहत एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख को अब 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को 15 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4)/उप-धारा (5) के तहत निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विलंबित/संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

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