हिमाचल: प्रदेश में तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक कुल्लू में पति ने फोन पर पत्नी को तलाक दे दिया। पीड़ित महिला ने पुलिस को इसकी शिकायत सौंपी। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति रफीक मोहमद ने 6 अगस्त को मोबाइल के माध्यम से तीन तलाक कह कर तलाक नामा दे दिया।
महिला ने बताया उस समय में अपने मायके मनाली 15 मील गई थी और वापस ससुराल आने ही वाली थी कि मुझे मेरे पति ने जबरन मोबाइल से तीन तलाक दिया।
वहीं,उसके मायके वालों ने ससुराल से बड़े बुजुर्ग, मौलवियों व अन्य बुद्धिजीवियों को समझौता करने के लिए भी सबको इकट्ठा किया, लेकिन मेरे पति व ससुराल वाले कोई नहीं आए। पीड़िता की शादी 8 वर्ष पहले दलाशनी गांव के रफीक से हुई थी। उनकी 6 व 3 वर्ष की दो बेटियां हैं एक लड़की उसके पास है और दूसरी उसके पति के पास है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
30 जुलाई, 2019 को भारत की संसद ने तीन तलाक के खिलाफ कानून पास करके इसे दंडनीय अपराध बनाया था। इसे एक अगस्त से लागू भी कर दिया गया था। अब इस कानून को लागू हुए दो साल हो गए हैं।