केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई
केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई
नई दिल्ली: कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी। इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक निर्देश में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है। ये उन कागजातों के लिए लागू होगा, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सका है और जिनकी वैधता एक 1 फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 30 सितंबर 2021 को खत्म होनेवाली है। ये सभी अब 30 सितंबर तक वैध माने जाएंगे। इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया था। उसी आदेश को अब 30 सितंबर तक के लिए विस्तार दे दिया गया है।
मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक वैध मानी जा सकती है। इसमें कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध मानें। अब जब राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और दफ्तर खुल रहे हैं, लोगों के पास इन दस्तावेजों के नवीकरण के लिए तीन महीने से ज्यादा का समय मिलेगा।