हिमाचल: कालका-शिमला फोरलेन पर सनवारा टोल प्लाजा पर हो रही टोल टैक्स वसूली पर प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अधिवक्ता अदित सिंघल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने ये आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता के अनुसार सनवारा टोल प्लाजा पर ली जा रही टोल फीस गैर कानूनी है। क्योकि इस सड़क की हालत यातायात के लिए ठीक नहीं है।
उल्लेखनीय है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सनवारा में स्थापित टोल प्लाजा पर 19 अप्रैल से टोल लेना शुरू किया गया था। मामले की अगली सुनावाई अब दो जून को होगी।