सोलन: आवश्यक आदेश

सोलन: जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने माल रोड सोलन पर कर्फ्यू अवधि में ढील के दौरान प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक दोपहिया वाहनों की आवाजाही जारी रखने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 17 मई, 2021 को जारी प्रतिबन्ध में छूट के आधार पर जारी किए गए हैं।

इन आदेशों के अनुसार माल रोड सोलन पर प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक कर्फ्यू में ढील की अवधि में दोपहिया वाहन रोजमर्रा की वस्तुएं इत्यादि खरीदने के लिए आ-जा सकेंगे।

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि इस अवधि में कोई दोपहिया वाहन माल रोड सोलन पर अकारण घूमता पाया गया तो पुलिस कर्मियों द्वारा उसका नियमानुसार चालान काटा जाएगा। इस अवधि में वाहनों से माल ढुलाई की अनुमति इस आधार पर प्रदान की गई है कि आमजन को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। 17 मई, 2021 को इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

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