सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी ये दुकानें : उपायुक्त डीसी राणा

  • 7 मई से 17 मई तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू

चंबा : उपायुक्त डीसी राणा ने आज यहां पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कोविड-19 के तेजी से बढ़ते प्रसार के दृष्टिगत लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधों को लागू करने के जिले में कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में 7 मई से सुबह 6 बजे से 17 मई 2021 को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।

उन्होंने कहा कि निजी या सरकारी बसों, निर्माण स्थलों, परियोजना स्थलों, कोविड टीकाकरण और परीक्षण स्थलों, विवाह व अंतिम संस्कार के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों के पालन सुनिश्चित बनाना होगा। इसके अलावा कहीं भी पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा गैरकानूनी होगा।

उन्होंने बताया कि कर्फ्यू दिन-रात लागू रहेगा। इस दौरान जिला में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे।

सिनेमा हाल, मॉल , जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी। शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे।

उन्होंने कहा कि कोविड 19 के संक्रमण से एहतियातन सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुये आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेगी।

उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान भवन निर्माण से संबंधित सामग्री की निजी प्रतिष्ठानों को सेवाओं की अनुमति दी गई है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिये परिवार का एक व्यक्ति को अनुमति रहेगी । इस तरह की सभी गतिविधियाँ निकटतम दुकान, स्टोर, बैंक शाखा तक ही सीमित होंगी।

उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों में राजस्व, स्वास्थ्य, आयुष, पशु चिकित्सा, ग्रामीण विकास, और पीआर विभाग, बिजली बोर्ड के कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत 13 अप्रैल 2021, 26 अप्रैल 2021, 28 अप्रैल 2021 और 01 मई 2021 को को उनके कार्यालय जारी किए गए आदेश के आदेश तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि इस आदेश में किसी भी प्रावधान से अलग नहीं किया जाता।

उन्होंने कहा कि सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, पीएसयू संगठन और स्थानीय निकायों के सदस्य और अधिकारी इन आदेशों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे तथा पुलिस विभाग विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट-नाकों की स्थापना के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी करेंगे

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