जिला दंडाधिकारी शिमला ने कोविड महामारी के दृष्टिगत ये आदेश किये जारी...

जिला दंडाधिकारी शिमला ने कोविड महामारी के दृष्टिगत ये आदेश किये जारी…

  •  सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा कोचिंग सेंटरों को 1 मई 2021 तक  बंद 

  • सभी बाजार दुकानें, माॅल, जिम, खेल परिसर तथा स्विमिंग पूल इत्यादि शनिवार, रविवार तथा 1 मई  तक रहेंगे बंद 

  • 22 अप्रैल से सामाजिक शैक्षणिक, खेल,  मनोरंजन, धार्मिक , सांस्कृतिक तथा राजनितिक आयोजनों पर पूर्णतया रोक

  • सभी सार्वजनिक वाहनों में 50 प्रतिशत क्षमता तक यात्रा करने की अनुमति

शिमला : अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला दंडाधिकारी शिमला ने कोविड महामारी के दृष्टिगत सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा कोचिंग सेंटरों को 1 मई 2021 तक  बंद रखने के आदेश जारी किए है। इस अवधि में अध्यापक वर्ग भी ड्यूटी नहीं देंगे। इन संस्थानों के परिसरों में पूर्व निर्धारित परीक्षाओं पर कोई प्रतिबंध नही होगा।
नर्सिंग, मैडिकल व डैंटल कालेज खुले रहेंगे तथा संबंधित संस्थान प्रमुख कोविड मानक प्रक्रिया के तहत जारी मापदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगें। 22 अप्रैल 2021 से सामाजिक शैक्षणिक, खेल,  मनोरंजन, धार्मिक , सांस्कृतिक तथा राजनितिक आयोजनों पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है।
विवाह व दाह संस्कार में केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। मंदिर व अन्य धार्मिक स्थ्लों में परम्परागत दैनिक पूजा अर्चना जारी रहेगी जिसमें आम लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है।
सभी बाजार दुकानें, माॅल, जिम, खेल परिसर तथा स्विमिंग पूल इत्यादि शनिवार, रविवार तथा 1 मई 2021 तक बंद रहेंगे। दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकानें जिनमें फल, सब्जी, दवाइयां, दूध व दूध से निर्मित अन्य उत्पादों की दुकानें इन दिनों खुली रहेगी। रेस्टोरेंट  ढाबा तथा होटल मालिक मानक संचालन प्रक्रियाओं की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करते हुए खुले रहेंगे।
सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों में 1 मई 2021 तक तृतीय व चतुर्थ श्रैणी के कर्मियों की 50 प्रतिशत तक की उपस्थिती रहेगी। यह आदेश अदालतों तथा न्यायिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगें।
सभी सार्वजनिक वाहनों में 50 प्रतिशत क्षमता तक यात्रा करने की अनुमति दी गई है। संबधित बस चालक तथा कंडक्टर बसों में मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना सुनिश्चित करेंगें। सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
ग्रामीण व शहरी निकायों के चयनित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में बाहरी राज्यों से आने वाले तथा होम क्वारंटिन लोगों से कोविड 19 के तहत जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करें। उन्हें अपने क्षेत्र में विवाह तथा दाह संस्कार के दौरान लोगों को मास्क लगाने, उचित दूरी बनाए रखने तथा ज्यादा संख्या में एकत्रित न होने बारे नज़र रखनी होगी तथा अनुपालना न होने की स्थिती में जिला व स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस को तुरंत सूचित करें।
पुलिस व संबंधित उपमंडलाधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में इन आदेशों की अनुपालना के लिए उत्तरदायी होगें ये आदेश तत्काल से आगामी आदेशों तक प्रभावी होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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