कार्यक्रम की अनुमति सुनिश्चित करना होटल व मैरिज पैलेज प्रबंधकों का भी दायित्वः डीसी

सरकारी कर्मचारियों को कोरोना सुरक्षा नियमों बारे एसओपी जारी

  • उलंघन पर होगी नियमानुसार कार्यवाही: डीसी

ऊना : सरकारी कार्यालयों में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एसओपी जारी की गई है। यह दिशानिर्देश आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 33 व 34 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि कार्यालय में आम जनता व आंगतुकों के लिए हैंड सैनिटाइजर का प्रावधान सुनिश्चित किया जाये साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों सहित आंगतुकों को बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। कार्यालय परिसर के अंदर हर समय मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने कहा कि विभागीय बैठकों में मास्क लगाना एवं सामाजिक दूरी के अनुरूप बैठने की व्यवस्था करना विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी। बैठक कक्षों में वेंटिलेशन की व्यवस्था भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बंद हाल या कमरों में कर्मचारियों द्वारा साथ बैठ कर दोपहर का भोजन या सामूहिक भोजन करने पर प्रतिबंध रहेगा। विभाग के सभी कार्यक्रम जिनमे आम जनता को आमंत्रित किया गया हो, वहां हैंड सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीमिंग के साथ-साथ निर्धारित सामाजिक दूरी बनाये रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां तक संभव हो, ऐसे आयोजन खुले स्थानों में ही किये जाएं।

डीसी राघव शर्मा ने कहा कि कार्यस्थल पर उचित सफाई और कम से कम दिन में दो बार हाइपो क्लोराइड का घोल स्प्रे किया जाए तथा बार-बार छुई जाने वाली सतहों जैसे दरवाजों के हैंडल, शौचालय आदि के हैंडल, रेलिंग, बैठने के स्थान आदि को नियमित अंतराल पर कीटाणुरहित किया जाए। कर्मचारियों और आंगतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क व दस्ताने का निस्तारण ढके हुए डिब्बे में ही किया जाना सुनिश्चित करे। इसके अलावा कार्यालय परिसर के भीतर हर समय शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करे तथा किसी भी कर्मचारी को फ्लू जैसे लक्षण हैं तो कार्यालय अध्यक्ष अवश्य उनका कोविड 19 टेस्ट करवाना सुनिश्चित करें।

कार्यालयों में कोई कोविड संक्रमण क मामला सामने आता है तो 48 घंटों के भीतर रोगी द्वारा विजिट की गयी जगहों को सैनिटाइजेशन करने के बाद निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य फिर से शुरू किया जायेगा। विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे कार्यालय के समय और बाहर भी मास्क एवं सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें।

इन आदेशों की अवहेलना पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जा सकती है।

सम्बंधित समाचार

अपने सुझाव दें

Your email address will not be published. Required fields are marked *