कामगारों को राशन आपूर्ति की उचित व्यवस्था हो सुनिश्चित : उपायुक्त डीसी राणा

चम्बा जिला में खाद्य पदार्थों के दाम तय

  • उपायुक्त डीसी राणा ने जारी किया आदेश

  • झटका या हलाल मांस इंगित करने वाले बोर्ड लगाने होंगे

चम्बा: उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी व मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के तहत एक आदेश जारी करते हुए चम्बा जिला में विभिन्न खाद्य पदार्थों के अधिकतम दाम तय कर दिए हैं। चंबा जिला में मांस 450 रुपए प्रति किलो, चिकन ड्रेस्ड 180 रुपए प्रति किलो, कच्ची मछली 250 रुपए प्रति किलो, तली मछली 300 रुपए प्रति किलो और चिकन( जिंदा) 110 रुपए प्रति किलो की दर पर बेचा जा सकेगा।

इसी तरह ढाबा में एक तंदूरी चपाती 7 रुपए और तवा चपाती 5 रुपए रहेगी। एक परांठा(स्टफ्ड) अचार के साथ 20 रुपए में मिलेगा। चावल, चपाती, दाल और सब्जी की फुल डाइट 60 रुपए तय की गई है।

चावल फुल प्लेट 50 रुपए, दाल फ्राई 45 रुपए प्रति प्लेट जबकि चाय का एक कप 10 रुपए में बेचा जा सकेगा।

प्रति समोसे की दर 10 रुपए तय की गई है। लोकल दूध की प्रति लीटर कीमत 40 रुपए रहेगी। इसी तरह पनीर 280 रुपए प्रति किलो जबकि दही 60 रुपए प्रति किलो की दर से बेची जा सकेगी। रायता प्रति प्लेट 25 रुपए में मिलेगा।

मीट प्रति प्लेट 130 रुपए में मिलेगी जिसमें 150 ग्राम वजन के साथ 6 पीस होने चाहिए। चिकन करी 6 पीस व 150 ग्राम वजन के साथ 90 रुपए प्रति प्लेट बेची जाएगी। सब्जी के साथ 2 पूरी का दाम 30 रुपए प्रति प्लेट होगा।

लोकल सोडा 20 रुपए प्रति बोतल जबकि कोल्ड ड्रिंक प्रिंटेड मूल्य पर बेचा जाएगा।

मांस विक्रेताओं को दुकान के सामने झटका या हलाल मांस इंगित करने वाले बोर्ड लगाने होंगे। सभी विक्रेताओं को मूल्य सूची भी प्रदर्शित करनी आवश्यक होगी। ये आदेश एक महीने तक लागू रहेंगे।

सम्बंधित समाचार

अपने सुझाव दें

Your email address will not be published. Required fields are marked *