14 से 23 फरवरी, 2022 तक आयोजित की जाएंगी विभागीय परीक्षा 

25 मार्च सायं 5 बजे तक ही कोष कार्यालय में जमा करवाए जा सकेंगे बिल

  • जनजातीय क्षेत्र के लिए रहेगा 27 मार्च तक का समय
  • उपायुक्त एवं कलेक्टर डीसी राणा ने जारी किए आदेश

चंबा: चम्बा जिला में जनजातीय क्षेत्र भरमौर और पांगी को छोड़कर अन्य कोष कार्यालयों में फंड की निकासी के लिए बिल 25 मार्च को सायं 5 बजे तक ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसको लेकर वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद उपायुक्त एवं कलेक्टर डीसी राणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि जनजातीय क्षेत्र के कोष कार्यालयों में 27 मार्च सायं 5 बजे तक बिल प्रस्तुत किए जाएंगे। आदेश इसलिए जारी किए गए हैं ताकि वित्त वर्ष 2020- 21 की क्लोजिंग के अंतिम दिन कार्यों की अधिकता न बनी रहे।

कोष कार्यालय द्वारा पास किए गए बिलों को भारतीय स्टेट बैंक चंबा, डलहौजी, चुवाड़ी, सिहुंता, सलूणी और किलाड़ के अलावा पंजाब नेशनल बैंक भरमौर और तीसा में 31 मार्च को सायं 5 बजे तक भेजा जाएगा ताकि निकासी को प्राधिकृत करने के लिए बैंकों को पर्याप्त समय मिल सके।

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