शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों की पासिंग व फिटनेस से संबंधित दिशा-निर्देश जारी

शिमला: परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा सभी पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और मोटर वाहन निरीक्षकों को शैक्षणिक संस्थानों की बसों व वाहनों की शत् प्रतिशत फिटनेस/ पासिंग सुनिश्चित करते हुए तथा इनकी जांच के दौरान पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान लगभग एक वर्ष के अंतराल के बाद खुल रहे हैं, इसलिए संभवतः कई मामलों में स्कूल बसों की पासिंग एवं मेकेनिकल फिटनेस भी लंबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत बसों/वाहनों के उचित रख-रखाव एवं संचालन के लिए सरकार द्वारा 12 अक्तूबर, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हंै, ताकि वाहनों में छात्रों के सफर करते समय उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो।

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