शिमला: COVID के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश 31 मार्च तक बढ़ाए

शिमला : उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत जो आदेश कोविड महामारी की रोकथाम के लिए 28 जनवरी, 2021 को जारी किए गए थे, उन्हें जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया है।
उन्होंने बताया कि यह कदम कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं जनहित के तहत उठाया गया है और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और यह आदेश समस्त जिला में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
उन्होंने जिला के लोगों से अनुरोध किया कि वे इन आदेशों का पालन करें और कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम में अपना सहयोग दें।

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