पूर्व सैनिक/विधवाओं के बच्चे पीएमएसएस का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 30 अप्रैल तक करें
पूर्व सैनिक/विधवाओं के बच्चे पीएमएसएस का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 30 अप्रैल तक करें
बिलासपुर: उप निदेशक सैनिक कल्याण बिलासपुर लै.क.पी.एस. अत्री सेना मैडल सेवा निवृत ने जिला बिलासपुर के सेना सेवा के दौरान युद्व में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों तथा सेना सेवा के दौरान मृत्यु सैनिक परिवारों से आग्रह किया है कि जिनके बच्चें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा बच्चों के पढाई के लिए (उपदान एंव लाभ सेना कल्याण कोर्पस निधि) के फार्म भरकर कार्यालय के माध्यम से नही भिजवाए है वे तुरन्त कार्यालय में इन फार्म को भरकर 31 मार्च से पहले जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि फार्म कार्यालय में उपलव्ध है।
उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के पूर्व सैनिकों, विधवाओं जिनके बच्चों ने जमा दो तक की परीक्षा पास करने के बाद व्यावसायिक कोर्सो में दाखिला लिया है, उनके बच्चों को प्रधानमन्त्री छात्रवृति योजना (पीएमएसएस) प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि यह छात्रवृति प्राप्त करने के लिए केन्द्रिय सैनिक बोर्ड की वेबसाईट में जाकर पीएमएसएस में ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। इस छात्रवृति योजना के लिए केवल पहले वर्ष ही पंजीकरण करना होता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चे के न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए। पीएमएसएस के लिए ऑनलाइन वर्ष 2020-21 की कोरोना महामारी को देखते हुए इसे पुनः बढाया गया है जो अब 30 अप्रैल तक कर दी है, इसमें अगर कोई बच्चा छूट गया है तो वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के ऐसे पूर्व सैनिक समुदाय जिन्होंने केन्द्रिय सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सिपाही से हवालदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता, दो बेटीयों की शादी के लिए सहायता और नाॅन पेंशनर पूर्व सैनिक/पूर्व सैनिक विधवाओं के लिए पैन्युरी सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और बैंक का खाता गलत होने के कारण रदद हो गए थे, उन्हें पुनः बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ट की फोटोकापी या रदद किया हुआ चैक तथा आधार कार्ड की फोटो कापी जिनमें उप निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करके व जो फार्म ऑनलाइन पंजीकरण किए थे उन सभी को डाउनलाॅड करके एक प्रति को पुनः केन्द्रिय सैनिक बोर्ड को जिला सौनिक कल्याण द्वारा भेजा जाएगा ताकि इन योजनाओं से छूटे लाभाथिओं को लाभ मिल सके।
उन्होंने बताया कि किसी भी जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष 01978-222343 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।