MHA Guidelines: अब सिनेमा हॉल ज्यादा क्षमता के साथ खुलेंगे, स्वीमिंग पूल को भी सभी के लिए खोलने की अनुमति
MHA Guidelines: अब सिनेमा हॉल ज्यादा क्षमता के साथ खुलेंगे, स्वीमिंग पूल को भी सभी के लिए खोलने की अनुमति
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के नए मामलों में प्रतिदिन कमी आ रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक, अब सिनेमा हॉल ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं। स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की अनुमति दे दी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को COVID-19 के प्रसार के कारण लगाए गए कई प्रतिबंधों को कम कर दिया। सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों की क्षमता बढ़ाने से लेकर सभी के लिए स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। इंटरनेशल एयर ट्रैवल में भी पैसेंजर्स को ढील दी गई है। गृह मंत्रालय अब संबंधित मंत्रालय, राज्यों, और केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से स्टेनडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करेगा। नया आदेश 1 फरवरी से प्रभावी होगा और 28 फरवरी तक लागू रहेगा।