शिमला: पटाखे रात 8 से 10 बजे तक चलाने के आदेश, नियमों की अवहेलना करने पर होगी कार्यवाही
शिमला: पटाखे रात 8 से 10 बजे तक चलाने के आदेश, नियमों की अवहेलना करने पर होगी कार्यवाही
शिमला: उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना के तहत जिला में सांय आठ बजे से दस बजे दो घण्टे तक पटाखे चलाने के आदेश जारी किए हैं उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित उपमण्डलों के उपमण्डलाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों के तहत काविड-19 महामारी में कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को वायु प्रदुषण से बचाव के लिए यह आवश्यक है।
उन्होंने दिवाली पर्व के दौरान जिला में आगजनी की घटनाओं को रोकने तथा पटाखों के बिक्री एवं भंडारण क्षेत्र में विशेष आदेश भी दिए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय एवं जान माल की घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि इन दिशा निर्देशों की अनुपालना में किसी प्रकार की कोताही न बरतें। अवहेलना करने वालों के प्रति कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पटाखा विक्रेता पटाखों की बिक्री एवं भंडारण के लिए अलग से शैड का निर्माण करें जोकि अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाना आवश्यक है। विक्रेताओं द्वारा निर्मित शैड के मध्य न्युनतम तीन मीटर की दूरी होना आवश्यक है तथा शैड का निर्माण एक दूसरे के सामने न हो यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि पटाखा शैडों में किसी प्रकार की जलती हुए वस्तु जिसमें लेंप, गैसलेंप अथवा अन्य जलती हुई वस्तु का इस्तेमाल करना वर्जित है। शैड में बिजली बल्बों का इस्तेमाल करते हुए सतर्कता बरतें उसे दिवार अथवा छत पर लगायें और लटकती हुई न छोडें। पटाखा विक्रेताओं के शैड से 50 मीटर की दूरी पर ही पटाखें आदि न चलाएं। आगजनी की घटनाओं से निपटनें के लिए पटाखा विक्रेताओं को पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था पहले से ही करनी होगी । विक्रेताओं को दुकानें लगाते हुए न्युनतम छः मीटर जगह वाहनों के लिए छोड़नी अवश्य होगी ताकि अग्निशमन, आपातकालीन तथा सामान्य यातायात को कोई असुविधा उत्पन्न न हो।
उन्होंने कहा कि विक्रेता पटाखों की बिक्री के लिए सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें, सभी व्यक्ति त्योहार मनाते समय कोविड-19 महामारी के अन्तर्गत जारी किए गए सभी सुरक्षा मानकों एवं दिशा निर्देशों का पालन करें जिसके तहत सामाजिक दूरी तथा मास्क के उपयोग, हाथों को निरन्तर धोते रहें अथवा सैनेटाईजर का उपयोग एवं इधर उधर न थुकने से सम्बन्धित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें यदि किसी में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते है तो तुरन्त चिकित्सा परामर्श लें। नियमों की अवहेलना करने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आग्रह किया कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे और बाजारों में पटाखें न चलाएं।