हिमाचल: प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रवेश को लेकर संशोधित निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से जारी नए आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हिमाचल में प्रवेश करने के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन क्वारंटीन व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत ही होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति हेवी कोविड-19 केस वाले शहरों से हिमाचल की सीमा में प्रवेश होता है तो उसे संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा।
सामान्य शहरों से हिमाचल आने वाले लोगों को अगले 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि संस्थागत या होम क्वारंटीन का नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो अपने साथ कोविड-19 रिपोर्ट लेकर आएंगे