सुप्रीम कोर्ट ने दी एसएमसी शिक्षकों को राहत, हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

PM Cares Fund पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, NDRF में ट्रांसफर नहीं होगा पैसा

नई दिल्ली: नवनिर्मित प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन असिस्टेंस ऐंड रिलीफ इन इमर्जेंसी सिचुएशंस (PM CARES) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका आज खारिज कर दी गई। एक एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन (CPIL) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि पीएम केयर फंड में जमा रकम को कोरोना महामारी के मद्देनजर नैशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (NDRF) में ट्रांसफर किया जाए। अदालत ने इसके लिए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा सरकार जरूरत के हिसाब से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है।

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच के सामने कहा था कि पीएम केयर फंड स्वैच्छिक फंड है जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फंड बजट आवंटन के दायरे में हैं। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से दलील पेश करते हुए कहा था कि हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे है लेकिन पीएम केयर फंड का गठन नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट के प्रा‌वधान के विपरीत है। दवे ने कहा था कि एनडीआरएफ का ऑडिट सीएजी द्वारा होता है लेकिन सरकार कह रही है कि पीएम केयर फंड का ऑडिट प्राइवेट ऑडिटर द्वारा कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पीएम केयर फंड के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर पीएम केयर फंड का बचाव किया था। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय और राज्यों के आपदा में राहत कार्यों के लिए पीएम केयर फंड दूसरे किसी फंड पर रोक नहीं लगाता है। इन फंड में लोग स्वेच्छा से डोनेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि एनडीआरएफ जैसी वैधानिक फंड होने के बावजूद ऐसे कोष यानी पीएम केयर फंड के गठन पर कोई रोक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों CPIL की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। याचिका दाखिल कर गुहार लगाई गई थी कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लोगों ने और संस्थानों ने जो पैसे डोनेट किए हैं वह पीएम केयर्स फंड से NDRF में ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर पीआईएल दाखिल की गई थी और कहा गया था कि करोड़ों का फंड जो पीएम केयर फंड में आया है उसे एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए ताकि महामारी से लड़ने में उसका इस्तेमाल हो।

ध्यान रहे कि केंद्र सरकार ने 28 मार्च को प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन असिस्टेंस ऐंड रिलीफ इन इमर्जेंसी सिचुएशंस (PM CARES) फंड का निर्माण किया ताकि कोविड-19 महामारी जैसे आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री इस फंड के पदेन अध्यक्ष हैं जबकि रक्षा, गृह और वित्त मंत्री को इसका पदेन ट्रस्टी बनाया गया है।

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