Lockdown 4.0 : गृह मंत्रालय ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का किया एलान, ये हैं नई गाइडलांइस…

नई दिल्‍ली: आज लॉकडाउन 3 के आखिरी दिन रविवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। वहीं इससे पहले महाराष्‍ट्र और तमिलनाडु ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी। इससे पहले पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। तेलंगाना की सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। वहीं पंजाब सरकार ने 18 मई से राज्‍य से कर्फ्यू हटाने की घोषणा कर दी है। 

जानें क्‍या है नई गाइडलांइस में

  • – चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।
  • – गृह मंत्रालय ने कहा है कि कन्टेनमेंट जोन में सख्ती बरती जाएगी। यहां मेडिकल इमर्जेंसी के अलावा लोगों को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • – दिल्ली मेट्रो (DMRC)ने ट्वीट कर बताया है कि 31 मई तक यात्रियों के लिए सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर ‘155370’ भी उपलब्ध नहीं होगा।
  • – स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकानें और बाजार, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर तय समय के साथ खुले।
  • – 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलें।
  • – जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें। इससे उन व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी जो जोखिम में हैं।
  • –  गृह मंत्रालय के अनुसार, इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।
  • – नई गाइडलाइन के अनुसार, कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो।
  • –  रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जेान और बफर जोन बनाए गए।
  •  – गृह मंत्रालय के अनुसार, खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी।
  • – 31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्यू जारी रहेगा।
  • -लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।
  • – राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को COVID-19 स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण के अधिकार दिए गए हैं।
  • – 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल बंद रहेंगे।
  • – गृह मंत्रालय के अनुसार, स्‍कूल और कॉलेज, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।
  • – घरेलू एयर एम्बुलेंस को छोड़कर यात्रियों के लिए सभी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर 31 मई प्रतिबंध रहेगा। – गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए COVID19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। LockDown4 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा।

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से कहा है कि 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखा जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने #COVID19 के प्रसार को रोकने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को खोलने की आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखते हुए दिशानिर्देशों में संशोधन जारी करने के लिए राष्‍ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) को भी निर्देश दिया है।

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