मंत्रियों और विधायकों का नि:शुल्क यात्रा भत्ता लागू, राज्यपाल ने दी मंजूरी

शिमला: हिमाचल में विधायकों और मंत्रियों का मुफ्त यात्रा भत्ता बढ़ाने के बिल को मंगलवार को प्रदेश के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। मंजूरी के साथ ही ई राजपत्र में यह बिल प्रकाशित हो गया है। इसी के साथ मंत्रियों विधायकों के निशुल्क यात्रा भत्ते में 60 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है। अधिसूचित बिल के अनुसार अब विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का सालाना निशुल्क यात्रा भत्ता ढाई लाख से बढ़ाकर चार लाख रुपये हो गया है।

यह यात्रा परिवार सहित हवाई मार्ग, रेल मार्ग और टैक्सी से किसी भी रूप में की जा सकेगी। वहीं, पूर्व विधानसभा सदस्यों का निशुल्क यात्रा भत्ता भी 1.25 लाख की जगह दो लाख रुपये हो गया। बता दें, मानसून सत्र के अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच मंत्रियों विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ाने के तीनों विधेयक पारित हो गए थे।

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