शिमला: आरोपी शिक्षक को मिली जमानत, अगली सुनवाई 14 नवंबर को

  • स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ मामला: आरोपी शिक्षक को मिली जमानत

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोहड़ू के सरकारी स्कूल में 8 छात्राओं से छेड़खानी व अश्लील व्यवहार संबंधी मामले में आरोपी शिक्षक  को सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस सी बी बारोवालिया की सिंगल बेंच ने प्रार्थी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किया। कोर्ट ने प्रार्थी को 25 हजार के निजी मुचलके एवं इसी राशि के श्योरिटी बोंड भी भरने के आदेश दिए है। प्रार्थी को जांच अधिकारी के समक्ष भी हाज़िर रहने के आदेश भी दिये है। मामले पर सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

मामले के अनुसार 23 अक्तूबर को स्कूल की 8 छात्राओं ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ व अश्लील व्यवहार की शिकायत की थी। जिसके बाद स्कूल की यौन उत्पीड़न कमेटी ने शिक्षक को दोषी पाया था और 25 अक्टूबर को प्रिंसिपल ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में आरोपी शिक्षक पर छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिक्षक पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप है।

सम्बंधित समाचार

अपने सुझाव दें

Your email address will not be published. Required fields are marked *