शिमला: पटाखे रात 8 से 10 बजे तक चलाने के आदेश, नियमों की अवहेलना करने पर होगी कार्यवाही

पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित, अन्य किसी स्थान पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध

अंबिका/शिमला: दीवाली के दौरान लोगों तथा संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किए हैं। इन स्थानों के अलावा अन्य किसी स्थान पर पटाखों की बिक्री, पटाखे रखने व उनके परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जिला दण्डाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि आईस स्केटिंग रिंक शिमला, बालुगंज में गोपाल मंदिर के सामने के मैदान पर, लोक निर्माण विभाग पार्किंग संजौली के समीप छोटा शिमला की ओर 100 मीटर खुले स्थान पर, खलीनी बाईपास में त्रिलोक चंद की दुकान के नजदीक खुले स्थान पर, न्यू शिमला बसस्टैंड, सब्जी मंडी ढली, समरहिल मैदान समीप रेलवे स्टेशन, पंचायत मैदान भटटाकुफर, रानी मैदान कसुम्पटी, पंथाघाटी, विकास नगर समीप पुलिस चैकी सड़क की ओर तथा शिव शक्ति मंदिर टुटू का खुला मैदान पटाखों की बिक्री के लिए चिन्हित व निर्धारित किए गए है। 

उन्होंने बताया कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पटाखे केवल रात्रि 10 बजे तक ही चलाए जाएं। उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग द्वारा आईस स्केटिंग रिंक, बालूगंज व संजौली चैक पर अग्निशमन वाहन व दल आगजनी की घटना से निपटने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अग्निशमन व पुलिस विभाग के अधिकारी तैनात रहेंगे।

उन्होंने बताया कि दिवाली के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय व आगजनी की घटना से बचने के लिए लोग भरपूर सावधानी बरतें, जिसके तहत पटाखों की दुकान बनाने के लिए ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग न करें, आतिशबाजी की दुकानों में सुरक्षित फांसला रखे, अधिकृत मानक गुणवत्ता की आतिशबाजी रखंे, आतिशबाजी दुकान मालिक किसी को भी दुकान के निकट आतिशबाजी न चलाने दें, दुकान में धूम्रपान न करें, दुकान में बिजली के लटकते हुए खराब या ढीले तार न छोड़े, आतिशबाजी की दुकान के पास बिजली के बल्व और पटाखों के बीच सुरक्षित दूरी रखें, अग्निशमन विभाग के निर्देशों के अनुसार पानी, रेत की बाल्टी और अग्निशमन यंत्र तैयार रखें।

उन्होंने स्थानीय नागरिकों से जलते हुए पटाखों का प्रवेश घर में रोकने के लिए घर की खिड़की और दरवाजों को ठीक से बंद करें, बच्चों को बड़ों की देख-रेख में आतिशबाजी चलवाएं, खुले मैदानों व खुली जगह पर सुरक्षा की दृष्टि से आतिशबाजी चलाएं, फूलझड़ीं जैसी आतिशबाजी को शरीर से उचित दूरी रख कर चलाएं, आतिशबाजी चलाते समय सुरक्षा के लिए जूते व चश्में पहनें, अगर दुर्घटनावश जल जाएं तो जब तक दर्द कम न हो जाएं ठंडा पानी डालते रहें व तुरंत डाक्टर की सलाह लें।

मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी डीसी शर्मा ने बताया कि आगजनी की घटना की सूचना के लिए अग्निशमन नियंत्रण कक्ष पर टाल फ्री नम्बर 101, अग्निशमन केन्द्र छोटा शिमला 0177-2623269, अग्निशमन केन्द्र बालूगंज 0177-2830664 अथवा अग्निशमन केन्द्र दि माल 0177-2658976 पर सम्पर्क कर सूचित करें।

 

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