हिमाचल कैबिनेट….

  • मंत्रिमण्डल ने शिमला ज़िला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समरकोट में मकैनिकल डीजल इंजन, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, इलैक्ट्रिशिन तथा स्वींग टैक्नालॉजी के नए व्यवसाय आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 12 पद सृजित करने व भरने का भी निर्णय लिया। इसी प्रकार शिमला ज़िला के नेरवा के आईटीआई में विभिन्न वर्गों के 12 पदों के सृजन सहित इलैक्ट्रिशियन, आईटी, प्लम्बिंग तथा फैशन डिजाईन एवं टैक्नालॉजी के चार नए व्यवसाय आरम्भ करने का निर्णय लिया। 
  • प्रदेश में विद्यमान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मंत्रिमण्डल ने आपातकाल प्रतिक्रिया वाहन के रूप में प्रदेश के सभी पुलिस ज़िलों में एक-एक बलेरो वाहन उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया। ऐसे 13 बलेरो वाहन होंगे। इन सभी वाहनों में मोबाईल डाटा टर्मिनल सहित सभी आवश्यक यंत्र लगे हांगे, जो सार्वजनिक सुरक्षा जवाबदेही केन्द्रों के साथ जुड़े होंगे।
  • बैठक में ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ तथा ‘हिम केयर’ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चम्बा, राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक मण्डी तथा जिला अस्पतालों, जोनल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों तथा सिविल अस्पतालों में ‘आरोग्य मित्र’ का कार्य आउटसोर्स पर देने का निर्णय लिया।
  • मंत्रिमण्डल ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टाण्डा में गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी तथा हैपेटोलॉजी के अलग विभाग सृजित करने तथा इन विभागों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के एक-एक पद तथा अस्सिटेंट प्रोफेसर के दो-दो पद सृजित करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टाण्डा में पीडियाट्रिक विभाग के सुपर स्पैशिएलिटी सेल ऑफ पीडियाट्रिक क्लीनिकल ईम्यूनोलॉजी एण्ड रियुमैटोलॉजी में अस्सिटेंट प्रोफेसर के दो पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।
  • बैठक में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा विभाग में पीरियड के आधार पर पहले से रखे गए एसएमसी अध्यापकों की सेवाओं को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया। 
  • मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा की धीरा उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा देने को भी स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019 के लाभ प्रदान करने के लिए आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय लिया गया ताकि मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना और मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2018 के विलय के उपरान्त आरम्भ की गई इस नई योजना के अन्तर्गत और अधिक युवाओं को लाभ पहुंच सके। 
  • मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के पच्छाद स्थित सराहां में उप-मण्डल (सिविल) सृजित करने का निर्णय लिया। 
  • बैठक में जिला मण्डी के थुनाग में सिविल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया तथा इसके सुचारू प्रबन्धन के लिए आवश्यक पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने ऊर्जा निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 29 पदों को सृजित करने तथा सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया।

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