शिमला: प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे नागरिक जो पार्किसंस, घातक कैंसर रोग, मस्कूलर डिस्ट्राफी, हिमोफीलिया, थैलीसिमिया, गुर्दे की विफलता व अन्य किसी प्रकार के रोग जो स्थायी रूप से किसी व्यक्ति को अक्षम बनाता है, उनको सामाजिक सुरक्षा व वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ‘सहारा योजना’ को प्रांरभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य लंबी अवधि तक उपचाराधीन रोगियों व उनके परिजनों को आने वाली वित्तीय और अन्य समस्याओं से निजात दिलाना है।
यह जानकारी देते हुए निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल प्रदेश डॉ. अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे रोगी जो एकल परिवार में रहते है तथा जिनकी मासिक आय दो हजार रुपए है, उन्हें सरकार द्वारा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि लाभार्थी के खाते में जमा होगी।
- डॉ. गुप्ता ने कहा कि पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र के साथ अपनी बीमारी के दस्तावेज, स्थायी प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र, बी.पी.एल प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पूर्ण जानकारी व जीवन प्रमाण पत्र संलग्न कर अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें।
सरकारी एवं पैंशन भोगी व्यक्ति जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ उठाते है, इस योजना के पात्र नहीं होंगे।