मानहानि मामला : समझौते की संभावनाएं तलाशें वीरभद्र-धूमल : हाईकोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल के बीच चल रहे मानहानि के मामले में नौ सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी है।कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई में कहा कि अगर दोनों पक्षों में समझौते की गुंजाइश है, तो उम्मीद है कि वे आपस में इसकी संभावनाएं तलाश करें।

बुधवार को मामले पर जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने सुनवाई की। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा था, लेकिन वीरभद्र सिंह के वकील ने बताय कि वह बीमार हैं और पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती हैं। उन्हें दो माह के आराम की सलाह दी गई है। कोर्ट ने अब नौ सितंबर के लिए सुनवाई तय की है।

ये है मामला: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वीरभद्र सिंह ने वर्ष 2014 में अरुण जेटली और प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ शिमला में मानहानि का मामला दायर किया था। हालांकि, वीरभद्र सिंह ने 27 मई 2014 को अरुण जेटली के खिलाफ तो शिकायत वापस ले ली थी, लेकिन 26 सितंबर 2014 को सीजेएम शिमला ने प्रेम कुमार धूमल को समन जारी किए थे। प्रो. धूमल ने इन आदेशों को रिवीजन याचिका के माध्यम से सेशन जज शिमला के समक्ष चुनौती दी। धूमल की याचिका पर सेशन कोर्ट से फैसला आना बाकी है।

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