शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (पोस्ट कोड 556) के पदों को आयोग द्वारा तैयार की गई मेरिट के आधार पर भरने के लिए प्रदेश सरकार को अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार मेरिट के अनुसार इन पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए स्वतंत्र है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि आयोग द्वारा जारी मेरिट के आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती स्टॉप गेप अरेंजमेंट होगी और ये मामले के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगी। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए कि वह दो सप्ताह के भीतर तीन से पांच सदसीय कमेटी का गठन करे जो कम्प्यूटर शिक्षा में उच्च डिग्रियां व डिप्लोमा धारकों और भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की समानता बारे निर्णय लेगी। खंडपीठ ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि सामानांतर योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। इस बारे उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।