हिमाचल: अभिनेता जितेंद्र को बड़ी राहत, याचिका रद्द

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता रवि कपूर उर्फ जितेंद्र के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अभिनेता जितेंद्र की ओर से दायर याचिका के तथ्यों व इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार गत 16 फरवरी में महिला पुलिस थाना शिमला के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत प्रार्थी अभिनेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में जितेंद्र की चचेरी बहन ने 47 साल पहले घटी घटना को लेकर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

इसके बाद अभिनेता जितेंद्र ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर् इस एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई थी। प्रार्थी की ओर से यह दलील दी गई थी कि यह प्राथमिकी उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से दर्ज की गई है। कथित घटना के 47 वर्ष बाद दर्ज इस एफआईआर में देरी के कारणों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। न्यायालय ने प्रार्थी की दलीलों को कानूनन न्याय संगत पाते हुए उपरोक्त निर्णय सुना दिया।

सम्बंधित समाचार

अपने सुझाव दें

Your email address will not be published. Required fields are marked *