शिमला: यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कार्य योजना तैयार : डीसी शिमला

जिला निर्वाचन अधिकारी का सभी से आग्रह : 19 मई को होने वाले मतदान में भारत के निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का करें पालन

शिमला: जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, स्वतन्त्र उम्मीदवारों तथा आमजन से आग्रह किया है कि वे 19 मई को लोकसभा निर्वाचन के लिए होने वाले मतदान में भारत के निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करें। राजेश्वर गोयल ने कहा कि शिमला जिला में 19 मई को सांय 06.00 बजे मतदान की समाप्ति तक धारा 144 लागू रहेगी।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मतदान दिवस पर मतदान केंद्र भवन के 100 मीटर के दायरे में पंक्तिबद्ध मतदाताओं को छोड़कर अन्य पांच या अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठे होने पर रोक रहेगी। मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में तथा मतदान केंद्र के भीतर मोबाईल फोन, काॅर्डलेस फोन, वायरलेस फोन इत्यादि ले जाने एवं प्रयोग करने पर भी पाबंदी रहेगी। यह निर्देश प्राधिकृत निर्वाचन कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। इस परिधि में लाऊड स्पीकर के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी।

इन आदेशों के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल का बूथ मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में स्थापित नहीं किया जा सकेगा। मतदान केंद्र के भीतर किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के बैनर, छड़ी अथवा अन्य ऐसे सामान को नहीं रखा जा सकेगा। यह निर्देश निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। मतदान केंद्र के भीतर मतदान के समय मतदाता के अतिरिक्त कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकता। 

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि 17 मई की सांय 06.00 बजे से जिला में चुनाव प्रचार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत 17 मई सांय 06.00 बजे से किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान तथा जनसभाएं करने पर रोक है। इस अविध में किसी भी वाहन पर लाऊड स्पीकर लगाकर भी प्रचार नहीं किया जा सकता। यह निर्देश पक्षपात रहित एवं भयमुक्त निर्वाचन के लिए जारी किए गए हैं।

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