शिमला: जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला राजेश्वर गोयल ने कहा कि प्रदेश के साथ-साथ शिमला जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान समाप्त होने से निहित समय से 48 घंटे पूर्व से मदिरा आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित बनाने के लिए लिया गया है।
राजेश्वर गोयल ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 17 मई की सांय 6.00 बजे से 19 मई की सांय 6.00 बजे तक मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस समय अवधि को ड्राई डे घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 23 मई को मतगणना दिवस पर भी ड्राई डे रहेगा।
उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों की न तो बिक्री होगी और न ही किसी होटल, रेस्तरां, दुकान, सार्वजनिक स्थल इत्यादि में यह उपलब्ध होंगे। जिले के किसी भी ठेके, होटल, रेस्तरां, क्लब अथवा संस्थान में शराब के विक्रय अथवा बांटने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में मदिरा के संग्रह पर भी रोक रहेगी।