- सरकार ने होटल और बार के लिए जो शर्ते रखी हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश के होटल और बार उठाने में असमर्थ : संजय सूद
- अगर कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो कर देंगे बार बंद
- होटल व बार पर भारी जुर्माना लगाने और लाइसेंस रद्द करने का एसोसिएशन कर रही विरोध
शिमला : शिमला होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ने आज शिमला में प्रेसवार्ता के माध्यम से बताया कि होटल और रेस्तरां मालिकों को सरकार ने नई आबकारी एवं कराधान नीति 2019-20 के नियमों अनुसार 12 बोतल हर रोज दिन में बेचने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो शर्ते रखी हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश के होटल और बार उठाने में असमर्थ हैं। अगर होटल और बार न्यूनतम कोटा न उठाते हैं तो होटल व बार पर भारी जुर्माना लगाने और लाइसेंस रद्द करने की भी प्रावधान किया गया है, जिसका एसोसिएशन विरोध करती है।
एसोसिएशन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन सरकार के इस तरह के आदेशों से पर्यटन कारोबार पर भी बुरा असर पड़ेगा। सरकार ने रेस्तरां, होटलों और बार में शराब परोसने और बिक्री के लिए लाइसेंस शुल्क में भी वृद्धि की गई है। होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर सीएम से भी मिले थे। उन्होंने हल निकालने का आश्वासन दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने कहा है कि अगर सरकार जल्द इस विषय पर कोई राहत नहीं देती है, तो वे इस निर्णय को लेकर कोर्ट में भी गुहार लगाएंगे। अगर कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो वह बार बंद कर देंगे।