शिमला: जिला दण्डाधिकारी शिमला राजेश्वर गोयल ने लोकसभा चुनाव-2019 के दृष्टिगत जिला के सभी शस्त्र लाईसेंस धारकों को अपने शस्त्र एवं गोला बारूद जमा करवाने के निर्देश दिये हैं। यह आदेश सीआरपीसी की धारा-144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये गये हैं। वर्तमान में शिमला जिला में कुल 14 हजार 219 लाईसेंसशुदा शस्त्र धारक हैं। जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी शस्त्र लाईसेंस धारकों को 31 मार्च, 2019 तक अपने शस्त्र एवं गोला बारूद समीप के पुलिस थानें अथवा शस्त्र डीलरों के पास जमा करवाने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसा न करने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश 10 मार्च, 2019 से लागू हो गए हैं एवं 24 मई, 2019 की अर्धरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।
यह आदेश सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों, गृह रक्षकों, पुलिस बलों तथा कानून एवं न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।