प्रदेश में “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन” योजना का शुभांरभ

मण्डी: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज मण्डी में शुभांरभ किया जिसके तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित होगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों को लाभान्वित करेगी जिनके पास आधार कार्ड तथा जनधन/अन्य बैंक खाते हैं और जिनकी आय 15 हजार रुपये से कम है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक के श्रमिक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना स्वैच्छिक तथा अंशदान पर आधारित योजना है जिसके तहत 60 वर्ष की आयु के उपरांत लाभार्थी को कम से कम 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत श्रमिक द्वारा अंशदान की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक हो सकती है, 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे जरूरमंद लोगों के लिए पेंशन योजना आरंभ करने से प्रधानमंत्री की सभी जरूरमंद देशवासियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना श्रमिकों एवं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने में मील-पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिक लाभान्वित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत करना सुनिश्चित करें, जिससे लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंच सकें।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दो हेक्टेयर या इससे कम भूमि वाले सभी कृषकों को 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष की आय सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में इस योजना के अंतर्गत कृषकों के खातों में 30 करोड़ की राशि जमा की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सभी योजनाएं सरकार की आमजन के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
श्रम आयुक्त एस.एस. गुलेरिया ने मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्यों का स्वागत किया तथा इस योजना की विशेषताओं से भी अवगत कराया। उन्होंने जानकारी दी कि इस योजना के लाभ पाने के लिए असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को 55 रुपये से 200 रुपये (आयु के अनुसार) तक की मासिक अंशदान अदा करना होगा जिसका लाभ उन्हें पंजीकरण के उपरांत पेंशन कार्ड के माध्यम से मिलेगा।

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