नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को एचपीसीए केस में राहत दी थी वहीं, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये निर्णय भूलवश लिया गया है। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एसए नजीर की पीठ ने कहा कि भूलवश अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल समेत अन्य के खिलाफ दर्ज केस को निरस्त करने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को रखी गई है।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दो नवंबर के आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भूलवश सरकारी जमीन पर अतिक्रमण संबंधित एफआईआर को भी रद्द कर दिया था।