कुल्लू: जिला कोर्ट के स्पेशल जज जिया लाल आजाद की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी के खिलाफ 6 दिसम्बर, 2015 को कुल्लू सदर थाना में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।
जिला उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने कहा कि पुलिस ने चरस तस्कर खूब राम पुत्र लाहलु राम निवासी कोट खमारडा जिला मंडी को 6 दिसंबर 2015 को मणिकर्ण घाटी के चील मोड़ के समीप 700 ग्राम चरस साथ गिरफ्तार किया था। जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। इस मामले में न्यायालय में 12 गवाह पेश किए गए, जिसके आधार जीया लाल की अदालत ने आरोपी को चार साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।