- पटाखों के कारण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी
शिमला: आगामी दीवाली के दौरान पटाखे जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 23 अक्तूबर, 2018 को पारित आदेशों की सख्त अनुपालना सुनिश्चित करने के सभी संबंधित विभागों को उचित निर्देश जारी किए गए हैं। यह जानकारी गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां देते हुए बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि राज्यों को लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने दीवाली के दिन पटाखें जलाने का समय सायं 8: 00 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया है और यदि कोई व्यक्ति तय समय सीमा से अधिक समय तक पटाखे जलाना चाहता है तो इसकी आवश्यक अनुमति जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति और व्यक्तियों तथा अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।