शिमला: जयराम सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं और द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों/उनकी विधवाओं की वृद्धावस्था पेंशन मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने इन सैनिकों/विधवाओं जो 60 साल लेकिन 70 साल से कम हैं, और अगर उनकी सालाना आय 35000 रुपए (मनरेगा की आय को छोड़ कर) से अधिक है तो उन्हें पेंशन नहीं देने का फैसला किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा इन सैनिकों/विधवाओं की वार्षिक आय सीमा निर्धारित कर दी गई है। बताया गया कि 70 साल और उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों को किसी प्रकार की पेंशन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कल्याण विभाग में पेंशन प्रक्रिया के आधार पर पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई आय सीमा नहीं तय की गई है।