नाहन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी लिखने के मामले में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने देशद्रोह के मामले में की धारा हटा दी है। अब पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने और आई.पी.सी. की धारा 426 के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि पी.एम. मोदी के खिलाफ नाहन में दीवारों पर आपत्तिजनक अपशब्द लिखे जाने के बाद पुलिस ने धारा 124 (ए) के तहत मामला दर्ज किया था।
इस मामले में शनिवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव ओ.पी. ठाकुर को गिरफ्तार किया गया और उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। ओ.पी. ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद युकां प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर सहित जिलाभर से सैंकड़ों कार्यकर्ता नाहन पहुंचे और सदर पुलिस थाना के बाहर पुलिस प्रशासन और विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।
इसके बाद पुलिस ने देशद्रोह की धारा हटाते हुए ओपी के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आईपीसी की धारा 426 के तहत मामला दर्ज किया है।
मामले की पुष्टि ए.एस.पी. वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि 124 (ए) हटा दी गई है। पुलिस ने अब आई.पी.सी. की धारा 426 के साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने का केस दर्ज किया है।