शिमला: शिमला के नामी पेट्रोल पंप मालिक पर राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग ने 1.28 करोड़ का टैक्स व जुर्माना लगाया है। विभाग को सूचना मिली थी कि पेट्रोल पंप मालिक टैक्स अदा करने में हेराफेरी कर रहा है। यह व्यापारी प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का पेट्रोल व डीजल प्रदेश के बाहर से आयात करता था। व्यवसायी अपना कम व्यवसाय और कम बिक्री दिखाकर आबकारी विभाग को कम टैक्स अदा कर रहा था। प्रत्येक वर्ष एक से डेढ़ करोड़ का चूना सरकार को लगा रहा था। आबकारी विभाग की जांच में पाया गया कि व्यापारी ने वित्त वर्ष 2015-16, 2016,17, 2017-18 की पहली छमाही में चार करोड़ मूल्य के पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री को छुपाया। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में पेट्रोल पर 26 फीसद और डीजल पर 15 फीसद लगता है।
व्यवसायी पर एक करोड़ 28 लाख का कर व जुर्माना लगाया गया है। इस कर व जुर्माने में से 90 लाख की राशि व्यवसायी ने सरकारी खजाने में जमा कर दी है, बाकि की राशि को जमा करवाने के लिए व्यवसायी ने दो माह का समय मांगा है।