हिमाचल: बस किराया वृद्धि लागू, अधिसूचना जारी

हिमाचल में बसों का बढ़ा हुआ किराया लागू

शिमला: मंत्रिमंडल की बीते 24 सितंबर को हुई बैठक में बसों का किराया बढ़ाने के फैसले को सरकार ने लागू कर दिया है। इस संबंध में शनिवार को परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर की गई। अब सवारियों को सरकारी और निजी बसों में 3 के बजाए 6 रुपये न्यूनतम किराया देना पड़ेगा। न्यूनतम किराया 3 किलोमीटर तक के सफर पर तक ही लागू होगा। सरकार ने साधारण किराये में भी 20 से 24 फीसदी तक बढ़ोतरी की है। मैदानी क्षेत्रों में सामान्य किराया 1.12, पहाड़ी क्षेत्र में 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। डिलक्स और वोल्वो बसों में भी सरकार ने सफर महंगा कर दिया है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में किराया बढ़ाने को लेकर पंजाब और उत्तराखंड की पालिसी को अपनाया है।

इसी तरह डीलक्स बसों के लिए प्रति किलोमीटर किराया सपाट सड़कों के लिए 1.37 रुपए और पहाड़ी सड़कों के लिए 2.12 रुपए किया गया है। एसी और वॉल्वो बसों के लिए प्रति किलोमीटर किराया सपाट सड़कों के लिए 2.74 रुपए और पहाड़ी सड़कों के लिए 3.62 रुपए किया गया है।

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