शिमला: जिला में सभी सशस्त्र लाईसेंस धारकों से 31 मार्च, 2019 तक सशस्त्र लाईसेंस का यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करने का जिला दण्डाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने आग्रह किया है। 31 मार्च, 2019 के पश्चात यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर रहित सभी लाईसेंस अवैध हो जाएंगे। इसके पश्चात सभी अवैध लाईसेंस धारकों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।
प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप छूटे हुए सभी सशस्त्र लाईसेंस धारकों का डाटा नेशनल डाटा बेस ऑफ आर्मज लाईसेंस (एनडीएएल) पर अपलोड किया जा रहा है। यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर जारी करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाई गई है।