शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए घरेलू उपभोक्ताओं, संस्थानों (जो सोसायटी एवं न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हों) तथा सामाजिक क्षेत्रों (सरकार द्वारा चलाए गये आश्रम) में भवनों की छत पर स्थापित किए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल 10 मैगावाट क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संयंत्र की कुल लागत का 10 प्रतिशत या 4000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से जो भी कम हो, राज्य उपदान प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करने की अधिसूचना आज जारी कर दी है। यह उपदान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपदान के अतिरिक्त होगा।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत उपदान की राशि हिम ऊर्जा के माध्यम से सीधे तौर पर सम्बन्धित उपभोक्ताओं के बैंक खाते में जमा की जाएगी।